पोक्सो मामले की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को कक्षा नौ की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी युवक सिल्ली निवासी सुमित मंडल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में चार मार्च को दोषी ठहराया था। अभियुक्त ने नदी नहाने जा रही नौवीं की छात्रा से अभियुक्त ने पहली बार तीन जून 2020 को जबरदस्ती किया था। साथ ही धमकी दिया था कि घटना के बारे में किसी को जानकारी दो कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर जबरदस्ती की थी। दिसंबर 2020 में पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को 26 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह लगातार जेल में ही है। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। साथ ही पीड़िता ने घटना का समर्थन किया था।