पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी कृष्णा भुईया को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 28 मार्च को दोषी ठहराया था। घटना को लेकर उसके खिलाफ नौ मार्च 2021 को खलारी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि पीड़िता अपने दोस्त के घर गई थी। दोस्त के बड़े भाई कृष्णा भुईया ने पीड़िता को घर छोड़ने की कहकर रास्ते में जोर जबरदस्ती की और घटना का अंजाम दिया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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