घायल बेटी के इलाज में लगे 70 हजार रुपये मिलेगे
सड़क हादसे में अपने पति प्रभू नाथ महतो को खो चुकी टाटीसिल्वे के हरिनगर निवासी बैसरो देवी को 19.09 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी मनीष की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल दावा आवेदन पर सुनवाई पश्चात ही यह आदेश दिया है। दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर 7.5 फीसदी ब्याज की दर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करने को कहा गया है। खेलगांव रोड स्थित हरिनगर के निकट 19 अप्रैल 2013 को एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी बैसरो देवी ने अदालत में दावा किया था। साथ ही उसी मोटरसाईकिल पर सवार मृतक की बेटी प्रियंका कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। अदालत ने इलाज में लगे 70 हजार रुपये का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का निर्देश दिया है।