झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई में साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 सितंबर निर्धारित की है। अदालत ने यह जानना चाहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए बच्चों की बरामदगी के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाया गया है। बता दें कि साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपी कुलदीप शाह समेत अन्य आपराधिक अपील याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप है। इसलिए इन्हें जमानत नहीं दिया जाए। जिस पर अदालत ने जानना चाहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों की बरामद की क्या स्थिति है। इसपर न्यायालय को कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा सका। अदालत को बताया गया था कि पूर्व में भी बच्चों की बरामद के बिंदु पर जवाब नहीं दिया गया है। जिस पर अदालत में साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को हाजिर होने का आदेश दिया है।