बिहार में नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को कुंद करने के लिए गुरुवार से एक हफ्ते तक कोई अवकाश नहीं मिलने का तुगलकी फरमान जारी करने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक दोपहर होते होते खुद दूसरे कारण से खबरों में आ गए। पटना हाईकोर्ट ने सीनियर आईएएस अधिकारी केके पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अपर मुख्य सचिव पर हाईकोर्ट नाराज था। हाईकोर्ट ने एक मामले में करीब साढ़े सात साल आदेश जारी किया था । जिसपर अबतक अमल नहीं किया गया था। इसी केस की गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश था। वह गुरुवार को हाजिर नहीं हुए और अदालत को वकील के जरिए सूचना दिलवाई कि उन्होंने 16 जून 2023 को आदेश पर अमल करवा दिया है, इस आधार पर भौतिक हाजिरी से छूट दी जाए। कोर्ट ने पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 20 जुलाई को सशरीर हाजिर कराने कहा।