मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को सफेद करने वाला नीरज मित्तल एवं राम प्रकाश भाटिया की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई पश्चात 15 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने जमानत की गुहार लगाते हुए 8 सितंबर को अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली से आए वकील ने जमानत अर्जी पर बहस की थी। बहस में कहा था कि दोनों पर मनी लाउंड्रिंग का आरोप निराधार है। वह मामले में निर्दोष है। जमानत की सुविधा दी जाए। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया। कहा मामले में चार्जशीट दाखिल है। दोनों वीरेंद्र राम के अवैध कमाई को सफेद करने कर अन्य जगह निवेश में सहायता करता था। ईडी ने वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दोनों 23 जून से न्यायिक हिरासत में है।