अपर बाजार को जाम मुक्त और आग लगने की स्थिति में किसी भी समस्या से निपटने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में अपर बाजार को जाम मुक्त करने आग लगने की स्थिति में किसी भी समस्या से निपटने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई । अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया। अदालत ने कई निर्देश दिए हैं। जिसके तहत सभी दुकानदारों को मानक के अनुसार अग्नि सामान यंत्र लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह एश्योर करने को कहा है कि आग लगने की स्थिति में किसी भी तरह के हद से से निपटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अदालत ने उन सभी दुकानदारों से यह कहा कि अगर सड़क के किनारे अवैध निर्माण है तो वह खुद हटा ले। आदालत ने नगर निगम को शीघ्र अपर बाजार में पार्किंग जोन बनाने का निर्देश दिया है । साथ ही सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हर हालत में हटाने का निर्देश दिया है। वही, ट्रैफिक में आने वाली कठिनाई को दूर करने का निर्देश दिया गया है। सड़क के किनारे वाहन लगाकर सड़क को जाम ना किया जाए इसे भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार रांची के ट्रैफिक एसपी और अग्निशमन विभाग को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। अदालत ने यह जानना चाहा था कि पूर्व में क्या आदेश के आलोक में अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं । ट्रैफिक ऐसी से पूछा गया था कि अब तक जाम मुक्त करने के लिए आपने क्या किया है। वहीं अग्निशमन विभाग से यह पूछा गया था कि अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी आपदा हो तो उसे कैसे निपटा जा सकता है।