पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को गैंग रेप मामले के अभियुक्त सुनील मुंडा और प्राण मुंडा उर्फ पहरा को दोषी करार दिया है । इसके साथ ही अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्तों पर नाबालिग लड़की को जबरदस्ती करने का आरोप है । अभियुक्त इंद्रपुरी रोड निवासी है। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 अप्रैल 2020 को सुखदेव नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता रात में घर से बाहर निकली । उसी समय सुनील मुंडा ने उसे उठाकर कांके डैम के तरफ ले गया। जहां दोस्तों के साथ घटना का अंजाम दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कल 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया है। इसी मामले के एक आरोपी बबलू उर्फ रोहित उराव को पर्याप्त साक्ष्य की अभाव में रिहा कर दिया गया है।