पोक्सो एवं चिल्ड्रन मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में दोषी विजय रजवार एवं प्रेम कुमार को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दोषी एक किशोर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने तीनों को 23 सितंबर को दोषी पाया था। अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना का अंजाम 11 अगस्त 2020 को दिया था। पीड़िता विजय रजवार से परिचित थी। उसने ही पीड़िता को फोन कर बिरसा चौक बुलाया था। इसके बाद उसे जबरन स्कूटी में बैठकर पोखर टोली स्थित एक बाउंड्रीवाल में ले गया। जहां उसे अभियुक्तों ने जबरन शराब पिलाई और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्तों ने पीड़िता को पुन: बिरसा चौक छोड़ कर भाग गया था। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी। इसके बाद डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। एक आरोपी की उम्र 18 साल से कम रहने के कारण उस पर लगे आरोप की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में चली।