नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में सोनाहातू के कुदियामू गांव निवासी कपिलदेव पातर मुंडा एवं मोहन महतो को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख निर्धारित की है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने सोनाहातू थाना में चार दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि पीड़िता घर से रात में बाहर शौच के लिए निकली थी। उसी समय अभियुक्त कपिलदेव मुंडा ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसमें उसका सहयोग उसके दोस्त ने दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर मामले के दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इसी मामले में ट्रायल फेस कर रहा एक युवक बुरू महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।