अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कांत मिश्र की अदालत ने अवैध तरीके से महुआ चुलाई शराब का व्यापार करने के जुर्म में अभियुक्त इटकी के अकरा टोली निवासी लक्ष्मण कुमार साहू एवं रातू के पंडरा निवासी नितेश उर्फ दुर्गा उरांव को दोषी पाकर तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों अभियुक्तों ने जो अपराध किया है वह सामाजिक एवं आर्थिक अपराध है। जिसका प्रतिकूल असर न केवल स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि राज्य एवं देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे अपराध करनेवालों को छोड़ा नहीं जा सकता है। उत्पाद विभाग के उड़नदस्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर नौ नवंबर 2019 को रातू थाना के पाली पंडरा में अभियुक्त के कब्जेवाले परिसर में तलाशी ली गई। जहां से 45 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब एवं 1400 किलो जावा महुआ बरामद किया गया था। जो अदालत में एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने गवाही के दौरान साबित करवाया था।