झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को सजायाफ्ता कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र बंगाली द्वारा राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड से जून 2023 में उसके समय पूर्व रिहाई के आग्रह को खारिज किए जाने को चुनौती दिए जाने से संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर निर्धारित की है। सुरेंद्र बंगाली ने लालपुर थाना से जुड़े मामले में निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा में 21 साल जेल काटने को ध्यान में रखते हुए समय पूर्व रिहाई के तहत रिहा करने का आग्रह किया है। इससे पूर्व में उसकी राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने 2021 में उसके समय पूर्व रिहाई के आग्रह को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर चुकी है।