अपर न्यायायुक्त एसएम शाहजाद की अदालत ने शुक्रवार को दोस्त की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों तौकीर खान, छोटू खान उर्फ तफजील खान एवं मो. इसराफिल उर्फ राज को दोषी करार दिया है। साथ ही तीनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख निर्धारित की है। दोषी पाए जाने के बाद तीनों अभियुक्तों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया है। दो आरोपी जेल में ही था। एक आरोपी जमानत पर चल रहा था। तीनों पर पुरानी रंजिश को लेकर अमार अंसारी की हत्या करने का आरोप है। तीनों ने मिलकर 29 दिसंबर 2018 को घटना का अंजाम दिया था। मृतक अपने दोस्त के साथ हिन्दपीढ़ी स्थित आवास से बाइक से साथ निकला था। हत्या के दूसरे दिन रातू थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित फुटकलटोली के निकट अमार अंसारी का शव बरामद हुआ था। घटना को लेकर मृतक के पिता ने रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच पूरी करते हुए जांच अधिकारी एएसआई योगेंद्र कुमार ने 27 मार्च 2019 को तीनों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में सुनवाई के दौरान प्रभारी एपीपी मीनाक्षी कंडूलना ने नौ गवाही दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी पाया है।