मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक की गयी। जहां मंत्रीपरिषद ने कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगा हैं। इस दौरान कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र, महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन, अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हितीकरण समेत अन्य प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की हैं।
इन नौ प्रस्तावों को मिली स्वीकृति..
# झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति।
# झारखंड में महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति।
# षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने पर स्वीकृति।
# झारखंड में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ किए जाने वाले एमओयू प्रारूप की स्वीकृति।
# अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति।
# झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति।
# कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुये नियम-245 के तहत रांची के संत जेवियर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति।
# झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक व निदेशक के पदों पर नियुक्ति को लेकर किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति।
# सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 18.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड, रांची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ समेत भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति।