पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को गैंग रेप के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी तीनों युवकों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनो पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त छह-छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने तीनों को उक्त आरोप में सात दिसंबर को दोषी ठहराया था। एक तरफा प्यार ने नगड़ी थाना क्षेत्र के निवासी सोहन कुमार उर्फ सोहन महतो ने अपने दो दोस्तों चान्हो थाना क्षेत्र निवासी कुद्दुस अंसारी एवं इरशाद अंसारी के साथ मिलकर 15 वर्षीय छात्रा को अगवाह कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। तीनों अभियुक्त घटना के बाद से ही 17 जनवरी 2022 से जेल में है। घटना को लेकर पीड़िता के परिवार ने चान्हो थाना में 16 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता अपने सहेली के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी आई 10 कार में सवार युवकों ने छात्रा का अपहरण कर लिया और उसे सुनसान जगह पर लेकर सामूहिक दुष्कर्म का अंजाम दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अभियुक्तों को अदालत ने दोषी पाया है।