झारखंड हाईकोर्ट से संजीवनी बिल्डकॉन फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी रांची के नगड़ी अंचल के तत्कालीन सीओ ओम प्रकाश यादव एवं कृष्ण कुमार को झटका लगा है। अदालत ने दोनों की क्रिमिनल रिवीजन गुरुवार को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूर्व में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अलग-अलग रिवीजन दाखिल की थी। दरअसल, इन दोनों तत्कालीन सर्किल ऑफिसर पर आरोप है कि इन्होंने अपने सीओ पद का दुरुपयोग करते हुए रकबा से ज्यादा जमीन का म्यूटेशन किया। साथ ही संजीवनी बिल्डकॉन को फायदा पहुंचाया। सीबीआई ने इनके खिलाफ एक ही मामले में तीन-तीन प्राथमिकी दर्ज की है। इन दोनों तत्कालीन सीओ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज तीनों केस को निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया था। कृष्ण कुमार और ओम प्रकाश यादव के तीन- तीन केस पर बहस हुई थी। सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी। वहीं कृष्ण कुमार की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, कृष्ण कुमार एवं जयशंकर तिवारी ने पैरवी की थी। बताते चले कि निचली अदालत में दोनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मामले में सीबीआई की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ 2013 में प्राथमिकी दर्ज की थी।