जवाब से संतुष्ट होने के बाद जनहित याचिका निष्पादित
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को किडनी की मरीज के डायलिसिस की सुविधा को अचानक बंद किए जाने के विरोध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार के पक्ष को सुनने के पश्चात याचिका को निष्पादित कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वह एक दिन के लिए बंद किया गया था। सुविधा को तत्काल बहाल कर दी गई है। यह जनहित याचिका दिलीप कुमार चक्रवर्ती की ओर से उनके वकील ने दायर की थी। बता दें कि राजधानी रांची के सदर अस्पताल सहित राज्य की 16 जिलों में किडनी के गंभीर मरीजों के लिए शुरू किए गए डायलिसिस सेवा को अचानक कंपनी ने बंद कर दिया। कंपनी का कहना था कि राज्य सरकार के पास कई महीने से पैसा लंबित है जो नहीं दिया गया है। जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने कंपनी को 15 दिन में पैसे की भुगतान करने भुगतान करने का आश्वासन दिया। उसके बाद कंपनी ने शनिवार से ही डायलिसिस की सेवा प्रारंभ कर दी है। कंपनी द्वारा सेवा प्रारंभ करने की जानकारी सरकार के द्वारा अदालत को दी गई। इसके बाद मामले के निष्पादित कर दिया गया।