झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में खूंटी के कर्रा में पदस्थापित बाल विकास योजना अधिकारी (सीडीपीओ) पे स्केल में वृद्धि को लेकर दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महिला बाल विकास विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि प्रार्थी को पे स्केल वृद्धि की राशि दे दी जाएगी। सीडीपीओ के पे स्केल वृद्धि को लेकर कैबिनेट से अनुमति मिल गई है। रिवाइज पे स्केल के लिए विभाग में आवेदन देने पर उन्हें इसका लाभ मिल जाएगा। सचिव के आश्वासन के बाद अदालत ने मामले को निष्पादित कर दिया। इस संबंध में पद्मश्री कच्छप की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी का वर्ष 2002 से वर्ष 2008 के बीच का पे स्केल में वृद्धि नहीं की जा रही थी। पूर्व में मामले में वित्त सचिव कोर्ट में हाजिर हुए थे, उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि अगर प्रार्थी पे स्केल वृद्धि के लिए आहर्ता रखता है, तो उसे इसका लाभ मिलेगा।