मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राज कुमारी देवी एवं उनके पिता गेंदा राम को झटका लगा है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। सीबीआई के पीके शर्मा की अदालत ने बीते 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत अपना आदेश सुनाया। दोनों ने अलग-अलग अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जून को अर्जी दाखिल की है। टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र राम के साथ उनकी पत्नी एवं पिता का भी नाम है। इसी के बाद से दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने के बाद दोनों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।