हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बुधवार को झारखंड के स्कूलों में सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को चार सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई इससे संबंधित मामले की सुनवाई के साथ ही सूचीबद्ध करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इस बीच सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्त वीणा वर्णवाल एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए बनाए गए वर्ष 2023 के नियमावली गलत है। नियमावली में 50% पारा शिक्षकों को दिए गए आरक्षण देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जो नियमावली बनी थी ।उसमें शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले को भी 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया था। जिसे बाद में हटा दिया गया।है
हाईकोर्ट : सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा मामला, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश
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