हाईकोर्ट में गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में वेद प्रकाश सिंह को रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद पद से हटाए जाने मामले में एकल पीठ के द्वारा वेद प्रकाश के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और अपीलकर्ता अभिषेक कुमार की अपील की सुनवाई हुई। मामले में अभिषेक कुमार एवं राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई। अब प्रतिवादी वेद प्रकाश सिंह के बहस के लिए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। अपीलकर्ता अभिषेक कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज एवं तान्या सिंह ने पैरवी की। दरअसल, अपीलकर्ता अभिषेक कुमार उस क्षेत्र के वोटर थे जहां से वेद प्रकाश ने वार्ड पार्षद का चुनाव जीता था। अभिषेक ने ही शिकायत की थी कि वेद प्रकाश सिंह ने अपने अपराधिक इतिहास को छुपाकर रांची नगर निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षद के पद पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा था।
बता दें कि वर्ष 2021 में वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह को गलत शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में नगर विकास विभाग ने हटा दिया था. जिसे उन्होंने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते नगर विकास विभाग को आगे की कार्यवाही करने को कहा था, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
वार्ड पार्षद रहे वेद प्रकाश को हटाए जाने का मामला: अपीलकर्ता व सरकार की ओर से बहस पूरी, अब 3 अगस्त को वेद प्रकाश की ओर से होगी बहस
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