चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी आगे भी पूछताछ जारी रखेगी। ईडी विष्णु अग्रवाल से और चार दिन अपने कब्जे में लेकर पूछताछ जारी रखेगी। यह पूछताछ तीन अगस्त से जारी है। सोमवार को पहली ईडी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे पेश किया गया। साथ ही ईडी की ओर से सात की और ईडी रिमांड का आवेदन दिया गया। सुनवाई पश्चात कोर्ट ने चार दिन की ईडी रिमांड की अनुमति दी है। पूछताछ की अवधि खत्म पर उसे अदालत में सशरीर पेश किया जाएगा। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने सोमवार को आरोपी को पांच दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया। आवेदन पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार एवं रमित सत्येंद्र ने कहा कि आरोपी विष्णु अग्रवाल से जमीन फर्जीवाड़े में और पूछताछ की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन फर्जीवाड़ा किया गया है। पांच दिनों की पूछताछ में कई राज का खुलासा हुआ है। लेकिन अब भी कई खुलासे दावा है। उसे बाहर निकालना है। सात दिन की पुलिस रिमांड की अनुमति प्रदान की जाए। इसका विरोध बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया। कहा उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। किसी तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। जो जानकारी चाहिए थी ईडी पांच दिनों में प्राप्त कर ली है। साथ ही उनकी तबीयत खराब है। इसको देखते हुए और आगे ईडी रिमांड नहीं देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत चार दिन की अनुमति प्रदान की। बता दें कि ईडी ने 31 जुलाई की देर रात विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। एक अगस्त को अदालत में पेशी के बाद 14 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईडी तीन अगस्त को जेल से अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है।