झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जमीन माफिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्व एमवाई इकबाल की जमीन पर कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने डीजीपी और रांची एसएसपी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल, 25 जून को चर्च रोड के पास डाक्टर फतेहउल्लाह रोड के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बनी चारदीवारी को भूमाफियाओं ने तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। वहां तैनात गार्डो ने बाद में भू माफियाओं को वहां से खदेड़ दिया। साथ ही लोअर बाजार पुलिस को इसकी सूचना दी थी। भू माफिया अपने साथ मजदूर, गेट, बालू, सीमेंट और ईट लाए थे। बाउंड्री वॉल तोड़कर वे लोग वहां गेट लगाने की तैयारी में थे , बाद में पुलिस की देखरेख में तोड़े गए बाउंड्रीवाल को ठीक किया गया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। घटना स्थानीय पेपर में प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रही है।