झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में गुरुवार को रिम्स के डेंटल कॉलेज प्रभारी प्रिंसिपल रहे एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रभारी प्रिंसिपल रिम्स के पद से हटाए जाने के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। इससे पर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि बिना नियम के पालन करते हुए एमबी जयप्रकाश को पद से हटा दिया गया। इसलके साथ ही उनकी जगह नरेंद्र नाथ को प्रभारी प्रिंसिपल के पद पर लाया गया है, जो सही नहीं है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अदालत ने प्रार्थी की दलीलें सुनने के बाद एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाते दी। मामले की अगली सुनवाई अब फरवरी महीने में होगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर डेंटल कॉलेज प्रभारी प्रिंसिपल रहे एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए दिया गया था। जिसके खिलाफ प्रार्थी ने आदालत का दरवाजा खटखटाया था। जहां एमबी जयप्रकाश को राहत मिली।