झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तीन सप्ताह में झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव इलेक्शन कमीशन एवं रांची नगर निगम को तुरंत फैक्स के मध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में निकाय चुनाव नहीं करना संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया है। कोर्ट ने कहां है की चुनाव नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाली जैसा है। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था की जिस प्रकार पंचायत चुनाव की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था, उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की अवधि समाप्त होने के बाद पार्षदों को उनके अधिकार दिए जाए, जब तक की निकाय चुनाव ना हो जाए। प्रार्थी ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है।
क्या है मामला
पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी अगले आदेश तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अगर उन्हें आवश्यकता होगी, तो वह नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेंगे। निकायों का चुनाव नहीं होने पर यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू की गई है। 27 अप्रैल तक राज्य में निकाय चुनाव पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से चुनाव संपन्न नहीं हो सका है।
हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, निकाय चुनाव को लेकर तीन सप्ताह में जारी करें अधिसूचना, मुख्य सचिव, इलेक्शन कमीशन और रांची नगर निगम को तुरंत फैक्स के जरिए सूचित की, जाने हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा…..
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