मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित याचिका पर मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सिख दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है। इस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि तीन जिलों रांची, पलामू और रामगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की शुरुआत कर दी गई है। वहीं बोकारो में मुआवजा वितरण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। फंड मिलते ही बोकारो में भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। जिस पर कोर्ट ने मामले में मुआवजा भुगतान से संबंधित अपटूडेट स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि कमीशन ने 4 जिलों में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाइकोर्ट द्वारा गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। हाइकोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनायी गयी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित 4 जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया है।
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