हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को 25 साल की कैद में किया तब्दील
झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा पाने वाले डब्ल्यू मोदी की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई । सुनवाई के बाद खंडपीठ में फांसी की सजा को 25 वर्ष में तब्दील कर दिया। मामले में राज्य सरकार की ओर से फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर भी सुनवाई हुई। दरअसल, नाबालिग के साथ रेप एवं हत्या मामले में अभियुक्त डब्लू मोदी को धनबाद की पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में फांसी की सजा सुनाई थी। बता दे कि अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 8 वर्षीय बच्ची को घर से पार्टी के बहाने घुमाने ले गया था। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही लाश को छिपा दिया था। मामले को लेकर धनबाद के पुटकी थाना में कांड संख्या 42/ 2018 दर्ज की गई थी। सजायाफ्ता अभियुक्त को अब 25 वर्ष जेल में काटने होंगे। अभियुक्त ने निचली अदालत में मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।