चेक बाउंस के अभियुक्त मुकेश कुमार को एक साल की सजा
न्यायिक दंडाधिकारी रोजलीन बाड़ा की अदालत ने सोमवार को चेक बाउंस से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार को दोषी पाकर एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ उस पर छह लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। हर्जाने की राशि शिकायतकर्ता रितेश कुमार को मिलेगा। अभियुक्त जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के लोअर हटिया स्थित रिवर व्यू कॉलोनी का रहने वाला है। चेक बाउंस को लेकर सीसीएल में कार्यरत ऑडिटर रितेश कुमार ने 12 मार्च 2020 को मुकदमा किया था। शिकायतकर्ता के वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि रितेश कुमार ने 20 जनवरी 2019 को अभियुक्त मुकेश कुमार को 4.25 लाख रुपए दोस्ताना कर्ज दिया था। साथ ही उस कर्ज के एवज में 4.25 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक लिया गया था। जो 18 नवंबर 2019 को बाउंस कर गया। इसके बाद अन्य न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मुकेश कुमार के खिलाफ केस किया गया। अदालत में चली सुनवाई में अभियुक्त मुकेश कुमार को दोषी पाया गया।