झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में परिवहन विभाग की ओर इंटर स्टेट बस परमिट आवंटित नहीं करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने परिवहन सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। इस संबंध में कलीम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि परिवहन विभाग ने 2022 में इंटर स्टेट बस परमिट आवंटित करने के लिए आम अधिसूचना जारी किया था। इसमें बसों के लिए नया परमिट देने एवं नवीकरण कराने की भी बात कही गई थी। इसके बाद प्रार्थी ने इंटरस्टेट बस परमिट के लिए परिवहन सचिव के यहां आवेदन दिया गया था। लेकिन एक साल से उनके आवेदन को लंबित रखा गया। अदालत ने पूर्व में मामले में परिवहन सचिव को प्रार्थी के आवेदन पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था। इसी दौरान परिवहन सचिव की ओर से अदालत को बताया गया की अब इंटर स्टेट बस परमिट आवंटित करने लेकर नयी अधिसूचना जारी की गई है। अदालत ने जवाब पर असंतोष जताते हुए परिवहन सचिव को बुधवार को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।