झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को टेंडर मैनेज और साहिबगंज में अवैध खनन कर मनी लाउंड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा को राहत प्रदान की हैं। दरअसल इस मामले पर शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसी आदेश को आज सुनाया गया हैं। जहां पंकज मिश्रा को जमानत मिल गयी हैं।
बता दें कि पंकज मिश्रा ने जमानत को लेकर निचली अदालत, झारखंड हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने भी दूसरी बार खारिज कर दिया था। जिसके बाद पंकज मिश्रा ने झारखंड हाइकोर्ट में दोबारा जमानत की गुहार लगाते हुये याचिका दाखिल की थी।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट से आदेश के बाद पंकज मिश्रा का जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा को 18 जुलाई 2022 को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अबतक वह होटवार जेल में बंद हैं। जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी हैं। वहीं, ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त भी हुयी थी। इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध हथियार और कारतूस भी साइट से बरामद किया था।