झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को समय प्रदान किया, ताकि पलामू उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम को पुन: रद्द करने के आदेश को चुनौती दी जा सके। वहां के उपायुक्त ने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या बता कर कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव एवं डीजीपी कोर्ट के समक्ष वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सामान्य विधि व्यवस्था, कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों के आने और उनके लिए सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग स्थल, शौचालय समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी को देख वहां के डीसी ने कार्यक्रम कराने की इजाजत खारिज कर दी है। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि डीसी के आदेश को पुन: चुनौती देना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को समय प्रदान की।
पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पलामू, उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम अब फरवरी 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। अब नया कार्यक्रम स्थल के लिए रैयती भूमि पर चयनित किया गया है, वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है। प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया। बता दें की इससे पहले भी पलामू उपायुक्त ने कई कारण बताते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू के रजवाडीह में 10 दिसबर से लेकर 12 दिसंबर तक कार्यक्रम को रद्द कर दिया था।
पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को पुनः रद्द करने के आदेश को चुनौती देगा प्रार्थी, हाईकोर्ट ने दिया समय, सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड़ में हुए उपस्थित, जाने कोर्ट में क्या हुआ……
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