पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से हमला करने से जुड़े मामले में अभियुक्त मनोज कुमार को दोषी करार कर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने सजा काटनी होगी। अदालत ने सजायाफ्ता मनोज कुमार को अदालत ने दो फरवरी तक के लिए औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की है। घटना को लेकर धुर्वा निवासी महिला ने धुर्वा थाना में तीन फरवरी 2016 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जबकि बचाव पक्ष ने अपने बचाव में चार गवाहों को उतारा था। अदालत ने पीड़िता के आरोप को सही पाते हुए सजा सुनाई है।
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