130 किलो गांजा तस्करी मामले के दोषी अभियुक्त श्वेत कुमार को अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गये थे। वही बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किए गए थे। जिसके बाद तमाम जब्त साक्ष्य और गवाह के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
क्या है मामला
सिकिदिरी थाना प्रभारी को 8 अगस्त 2021 को गुप्त सूचना मिली थी, कि एक स्विफ्ट कार में नशीली पदार्थ गांजा ले जाया जा रहा है। जिसके बाद सूचना के आधार पर 8 अगस्त 2021 को सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को देखकर आरोपी कार छोड़ कर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर तलाशी ली । इस दौरान उक्त कार से 18 बंडल गांजा और गाड़ी का ऑनर पेपर मिला। ऑनर पेपर से ही आरोपी तक पुलिस पहुंची। जिसके बाद उससे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।