झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में शुक्रवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में जलेश्वर महतो द्वारा फिर से रिकॉल किए गए ढुल्लू महतो के गवाह संख्या एक शत्रुघ्न महतो की गवाही पूरी हो गई। पूर्व में कुछ कारणों से शत्रुघ्न महतो की गवाही के दौरान प्रतिवादी जलेश्वर महतो की ओर से गवाह का प्रति परीक्षण नहीं हो सका था। जिसके बाद उन्हें दोबारा गवाही के लिए बुलाया गया था। अब मामले में बहस शुरू होगी । अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी। ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता अजय शाह, विभास कुमार सिन्हा ने पैरवी की। वही जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पैरवी की। बता दें कि जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन जमा किया था उस समय वे डिसक्वालिफाइड थे, क्योंकि उनको अलग-अलग धाराओं में सजा हुई है वह कुल मिलाकर 2 साल से ज्यादा का समय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा गया है कि ढुल्लू महतो का नामांकन रद्द होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को उसी समय ढुल्लू महतो का नामांकन कर रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया था बहुत से बूथ जैसे बूथ नंबर 266 में 600-700 वोट पड़े थे लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे जीरो दिखाया था। प्रार्थी जलेश्वर महतो की ओर से कहा गया है कि वे बहुत कम मतों के अंतर से हारे हैं, इसलिए ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द कर कुछ बूथों पर पुनर्मतदान करायी जाये। अगर पुनर्मतदान होता है तो जलेश्वर महतो की जीत होगी।