झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत कुछ दिनों के अपना आदेश सुनाएगी। उसने ईडी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में 19 दिसंबर 2023 को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। मामले में वीरेंद्र राम के सहयोगी तीन हलावा कारोबारियों नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता एवं राम प्रकाश भाटिया भी जेल में है।
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