रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद तहला खान को ईडी कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने 19 अगस्त को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व ईडी के वकील शिव कुमार काका ने उसकी जमानत का विरोध किया। कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल है। जिसमें आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य है। वहीं प्रार्थी के वकील ने कहा की मामले में वह निर्दोष है। जमानत देने का अनुरोध किया। आरोपी की ओर से 16 अगस्त को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई है। उक्त मामले में ईडी ने 13 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इसी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी जेल में है।
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