शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की आदेश की कॉपी मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सुनवाई होगी। 22 मार्च को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट में इसको लेकर अभ्यर्थी की ओर से याचिका दाखिल की जाती है, तो हाईकोर्ट इसमें सुनवाई कर आदेश पारित करेगा।
इस पर प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक आदेश दिया है, कि हाईकोर्ट भी इस मामले में आदेश पारित कर सकती है। लेकिन उक्त आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट में अपलोड नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। हालांकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। इस संबंध में मीना कुमार सहित एक दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में कहा था कि नियुक्ति के लिए राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी वजह से नियुक्ति नहीं हो रही है। इसपर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट को आदेश पारित करने पर रोक लगाई है।