नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न समेत अन्य आरोप में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली एवं उसकी मां कौशल रानी ने निचली अदालत में सुनाई गई सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दोनों की ओर से अपील दायर की गई है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। वही उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अपील में रंजीत कोहली की ओर से कहा गया है कि वह शादीशुदा थे, लड़की पक्ष एवं सभी सम्मानित लोगों के समक्ष उनकी शादी हुई थी। वे शादीशुदा जोड़े के रूप में रह रहे थे। ऐसे में उन पर आईपीसी की धारा 376 (2n) नहीं लग सकता है।वही कोहली की मां की ओर से अपील में कहा गया है कि उन्हें आईपीसी की धारा 120 बी सह पठित धारा 376( 2n ) में सजा दी गई है। जब उनपर धारा 376( 2n ) का मुख्य मामला ही नहीं बनता है तो 120 बी यानी षड्यंत्र का मामला भी नहीं बन सकता है। इन दोनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। बता दे कि इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली , उसकी मां कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने पांच अक्तूबर 2023 को मामले में फैसला सुनाया था। सीबीआई ने वर्ष 2015 में केस को अपने हाथों में लिया था। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने प्रताड़ित किया गया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था।