सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले की बहस पूरी होने के फैसले की तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के मामले में शनिवार को सीबीआई और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। इसके बाद मामले में फैसले की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। पूर्व में सीबीआई की ओर से हुई बहस के दौरान तारा शाहहदेव द्वारा कोहली पर लगाएं गए आरोपों का समर्थन किया गया था। मालूम हो कि मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने समेत अन्य तरह से प्रताड़ित किया गया। सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने मामले में गवाही के दौरान 26 गवाहों को प्रस्तुत किया है।