बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की वैधानिक(डिफॉल्ट) जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात अदालत ने खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सोमवार को उनकी ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार काका ने कहा कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। जिस आधार पर जमानत की मांग की गई है वह पूरी तरह से निराधार है। वह पांच मई से जेल में है। ईडी ने मामले में 12 जून को ही अभियोजन शिकायत दाखिल कर है। सुनवाई के दौरान पीएमएलए एक्ट का हवाला दिया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दाखिल आधी-अधूरी अभियोजन शिकायत के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। सीआरपीसी की धारा 167(2) का हवाला देते हुए चार जुलाई को अर्जी दाखिल कर अदालत से जमानत की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वहीं नियमित जमानत अर्जी पर भी सोमवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।