मामला मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना टेरर फंडिग…….
सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को एक साल के भीतर मुकदमे की सुनवाई समाप्त करने का दिया आदेश…..
आदेश के आलोक में एनआईए कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई प्रारंभ की…….
एनआईए को मामले में हर दिन गवाहों को प्रस्तुत करने का निर्देश…….
एनआईए का पहले केस में जल्द आ सकता फैसला………
चतरा के टंडवा स्थित मंगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग से जुड़े मुकदमे का सामना कर रहे आधुनिक पावर कंपनी के तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल, कारोबारी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सुदेश केडिया समेत अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत के जज को मुकदमे की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर एक साल के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है। आदेश (एसएलपी 7609/22) के आलोक में एनआईए कोर्ट ने मामले की सुनवाई डे-टू-डे के आधार पर प्रारंभ कर दी है। छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में गवाही कराने की सुनिश्चित एनआईए को करनी है। ऐसा न हो कि गवाहों के नहीं आने से परीक्षण को स्थगित करना पड़े। इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बता दें कि एनआइए चतरा जिले के टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 2/016) को फरवरी 2018 को टेकओवर करते हुए अनुसंधान करते हुए मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें इस बात का खुलासा कर चुकी है कि सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी व शांति समिति के बीच समन्वय से टेरर फंडिंग हो रहा था। तृतीय प्रस्तुति कमेटी(टीपीसी) को फंड देने की पुष्टि हुई है। टीपीसी को लेवी देने के लिए ही उसने ऊंची दर पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट से कोयला ढुलाई का ठेका लिया गया था। झारखंड में एनआईए ने पहला केस 2012 में दर्ज किया था। वर्तमान में कुल 24 केस में सुनवाई चल रही है। लेकिन एक भी मामले में फैसला नहीं आ सका है।
मुकदमे का सामना कर रहा आरोपियों
आधुनिक पावर के तत्कालीन महाप्रबंधक महेश अग्रवाल, बीकेबी ट्रांसपोर्ट के उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल, सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल, कारोबारी सुदेश केडिया, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, अजय सिंह, मास्टरमाइंड सुभान खान, टीपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण जी उर्फ रवींद्र गंझू उर्फ नेताजी, क्षेत्रीय कमांडर ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता, बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, भीखन गंझू उर्फ दीपक गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, मुनेश गंझू, बीरबल गंझू, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू, कोहराम जी एवं अनिश्चय गंझू।
पांच के खिलाफ जल्द होगा आरोप तय
मामले में महेश अग्रवाल, सुदेश केडिया, विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल एवं अजय कुमार उर्फ अजय सिंह के खिलाफ जल्द ही आरोप गठित किया जाएगा। पिछले महीने आरोपी विनीत अग्रवाल की आरोप मुक्त याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। हालांकि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गवाही को उक्त आरोपियों के रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है। बिनोद गंझू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2019 में आरोप गठित किया गया था। मामले में पहली गवाही 25 नवंबर 2019 को दर्ज की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद बिंदेश्वर गंझू झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जहां सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को इस स्तर पर जमानत पर रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है। साथ ही एनआईए कोर्ट को दिन-प्रतिदिन सुनवाई करते हुए एक वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमे को समाप्त करने के आदेश दिया।