सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी हैं। यह पूरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानि वाली टिप्पणियों से जुड़ा हुआ हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर ही फिलहाल रोक लगा दिया हैं।
दरअसल रांची में बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला दायर किया था। जिसमें नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं, शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद रांची की निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ मामले में 4 फरवरी, 2023 को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। जिसके बाद रांहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट की ओर रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आज झारखंड सरकार और बीजेपी नेता (शिकायतकर्ता ) को नोटिस जारी की हैं। इस दौरान राहुल गांधी की अपील पर भी उनका जवाब मांगा हैं। साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा।
इस दौरान कोर्ट में उन्होंने पूर्व में ऐसे कई फैसलों का भी जिक्र किया, जहां इस तरह के मामले पर फैसला सुनाया गया हैं। जिसके बाद उन्होंने पीठ के समक्ष अपनी बातों को रखते हुये कहा कि केवल वही व्यक्ति आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है जो वास्तव में मानहानि का शिकार हुआ हो। किसी तीसरे पक्ष की ओर से शिकायत दायर नहीं किया जा सकता हैं। वहीं, बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुये। दरअसल राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। जिसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हैं।