सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन क्षेत्र से जुड़े स्पाइसजेट कंपनी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शाब्दों में स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को क्रेडिट सुइस एजी के मसले पर चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट सुइस एजी को अगर भुगतान करने का आदेश नहीं माने, तो उन्हें तिहाड़ भेजा जाएगा। अदालत ने अजय सिंह को आदेश दिया है कि सुइस को एक किश्त में पांच लाख अमेरिकी डॉलर और एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफॉल्ट राशि को भुगतान करें।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच में शामिल न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह डिली-डेली बिजनेस पर नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने सिंह से कहा कि आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा, नहीं तो हम आपको तिहाड़े जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एयरलाइन ने एक बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट कानूनी प्रक्रिया को सम्मान करती है। क्रेडिट सुइस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अदालत के निर्देशानुसार, अब तक स्पाइजेट ने पहले ही क्रेडिट सुइस को आठ मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया है।
दरअसल, क्रेडिट सुइस व स्पाइसजेट के बीच 2015 से कानूनी विवाद चल रहा है। क्रेडिट सुइस ने एयरलाइंस पर 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 198 करोड़ रुपये) के बकाये का दावा किया है। वही, मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 में कंपनी बंद करने का आदेश दिया था।