चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान ना सिर्फ एसबीआई का आवेदन खारिज कर दिया बल्कि कड़े शब्दों में चेताया कि अगर 12 मार्च 2024 तक उसे बैंक की ओर से डिटेल नहीं दी गई, तो देश की सबसे बड़ी अदालत उसके खिलाफ अवमानना का केस चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजों में कहा कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दें। जिसके बाद 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करें।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है। लेकिन समस्या यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा। जिसमें समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगे थे डिटेल्स
सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी, 2024 को चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द करने का फैसला सुना चुका है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई रकम और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।