चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की जानकारी को लेकर फॉर्म में स्पष्टीकरणात्मक बदलाव किया जाएगा। जिससे मतदाताओं को पता चलेगा कि यह वैकल्पिक है।आयोग ने यह जवाब जी निरंजन द्वारा दायर जनहित याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर 27 फरवरी को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। इस याचिका के माध्यम से मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन) नियम यानी 2022 के नियम 26 बी में स्पष्टीकरण देने के संदर्भ में मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
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