सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान की है। चुनाव प्रचार के लिए शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को रहत मिला है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत की अनुमति दी है। वहीं, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार केजरीवाल आज ही किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं।
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