सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तोशाखाना मामले में अपीलीय अदालत के फैसले पर रोक लगाने की पूर्व प्रधानमंत्री सह पाकिस्तान तहरीक -ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की याचिका को खारिज कर दी। पिछले साल 21 अक्टूबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री को ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत तोशाखाना मामले के संदर्भ में अयोग्य करार दिया गया था। मई में इस्लामाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हमायूं दिलावार ने तोशाखाना मामले पर रोक लगाने के लिए श्री खान की चुनौती को खारिज कर दिया था और उन्हें मामले में दोषी करार दिया था।
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