ईडी ने चार अगस्त 2022 को किया था गिरफ्तार
साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े 1000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव शुक्रवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से बाहर निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। वह मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 13 महीने से अधिक समय तक जेल में रहा। ईडी ने चार अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को उसके वकील ने एक-एक लाख रुपए के दो निजी मुचलके भरा। शर्त के तहत जमानत लेने के लिए आयकर भरनेवाला दो व्यक्तियों को जमानतदार बनाया गया। ईडी के प्रभारी न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी शर्त पूरा करने के बाद रिलीज ऑर्डर जारी किया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर पासपोर्ट है तो उसे कोर्ट में जमा कर दें।