दुमका में महिला पर्यटन से गैंग रेप मामले में हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में एक्टिव चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई ने कोर्ट ने पूछा था कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)है या नहीं। इस पर बुधवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को मौखिक बताया कि राज्य सरकार विदेशी महेमानों के लिए जल्द ही एसओपी बनाएगी। राज्य में पर्यटन नीति लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। इसी आधार पर राज्य में एसओपी बनाएगी। कोर्ट को बताया गया कि पिछले 14 महीने में कुल 6773 से अधिक विदेशी पर्यटक यहां आए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कुछ और जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट ने मामले में एसओपी के संबंध में पूरी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो अप्रैल निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में अदालत के आदेश के आलोक में दुमका एसपी की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। बता दें कि दुमका के हंसडीहा में दो मार्च को स्पेन की विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुए गैंगरेप के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया था। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।