अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने एक करोड़ रुपये लूटकांड मामले के छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। साथ ही उन सभी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड से 12 अप्रैल 2021 को हुए एक करोड़ रुपये लूटकांड मामले में अदालत ने डकैती एवं डकैती के बरामद पैसे के आरोप में अनमोल सिंघानिया के साथ वसीम अहमद, नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद और जुल्फेकार उर्फ राजा खान को दोषी पाया है। घटना के बाद महुआ कारोबारी शुभम अग्रवाल ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। लूट की घटना की साजिश कारोबारी शुभम अग्रवाल के दोस्त अनमोल सिंघानिया ने ही रची थी। लूट की घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के ठिकाने से लगभग 90 लाख रुपये बरामद किया था। तीन अभियुक्त को पुलिस ने घटना के पांचवें दिन गिरफ्तार की थी। दो को कुछ दिनों बाद। जबकि एक अभियुक्त राजा खान फरार हो गया था। पुलिस ने उसे 11 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार की थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था।